रविवार, जनवरी 10, 2010

क्यों नहीं हो रही राठौड़ की गिरफ्तारी?

नई दिल्ली। रुचिका गिरहोत्रा केस में छह महीने की सज़ा पा चुके हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। ऐसे में देश के आम आदमी के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि राठौड़ अब तक सीखचों के पीछे क्यों नहीं है। सवाल है कि क्या हरियाणा पुलिस के पूर्व आका को गिरफ्तार करना पंचकूला पुलिस के बूते से बाहर की बात है?
गौरतलब है कि राठौड़ को गिरफ्तार करने में हो रही देरी को लेकर कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की खिंचाई की है। पंचकूला के एसपी मनीष चौधरी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि हमारी जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं को जांचे बिना हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम कोई कदम जल्दबाजी में नहीं उठा सकते। मनीष के मुताबिक पुलिस इस केस में सबूत जुटा रही है। चौधरी ने कहा कि हम ताजा एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं,ऐसे में राठौड़ को हिरासत में लेने का सवाल नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई पहले से ही जांच करती रही है, ऐसे में पुलिस सीबीआई को ही केस ट्रांसफर कर रही है।
ताज़ा एफआईआर के बाद कोर्ट में चल रहे मामले में राठौड़ को अग्रिम जमानत नहीं देने वाले सेशन जज संजीव जिंदल ने इस मामले में हीलाहवाली के लिए राज्य सरकार खासकर हरियाणा पुलिस की खिंचाई की। जज जिंदल ने शुक्रवार को टिप्पणी करते हुए कहा, या तो पुलिस अफसर और कानूनी अफसर इस मामले में इतने काबिल नहीं हैं या फिर ताकतवर पुलिस अफसर रहे और सियासी पहुंच रखने वाले आरोपी (राठौड़)के जबर्दस्त दबाव के आगे झुकते हुए जानबूझकर इस केस में लापरवाही बरती जा रही है।

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